गाजियाबाद: जिला प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से उन दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है जो रोके जाने के बावजूद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं। यह आदेश शुक्रवार को सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने दिया। अधिकारियों ने इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर अवैध रूप से वाहन चलाने के लिए 20,000 रुपये के जुर्माने के बावजूद यातायात नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। दोनों एक्सप्रेसवे पर तीन और दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक है, जहां गति सीमा 120 किमी प्रति घंटे तक है।
एडीएम (शहर) गंभीर सिंह ने बताया कि अगर बाइक सवारों को टोल बूथ पर रोका जाता है और फिर भी वे टोल का पालन करने से इनकार करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक्सप्रेसवे दोपहिया वाहनों के लिए नहीं हैं और अधिकारियों से सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।