गाजियाबाद। एक्सरे रिपोर्ट में महिला की जगह पुरुष, उम्र और डॉक्टर का नाम गलत लिखने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अजंता हार्ट केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक और दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
राजनगर की अंजू लता राणा ने आयोग में वाद दायर करते हुए बताया कि 20 अप्रैल 2018 को उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके पति भारतीय स्टेट बैंक से सेवामुक्त अधिकारी हैं, इस कारण उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के पैनल के डाक्टर अनिल राठी के पास उपचार कराया।
अजंता हार्ट केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर रेफर कर दिया
डॉक्टर ने बायीं क्लाई का एक्सरे कराने के लिए उनको मॉडल टाउन स्थित अजंता हार्ट केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर रेफर कर दिया। वहां उसी दिन उन्होंने एक्सरे कराया और रिपोर्ट प्राप्त की। इस रिपोर्ट को लेकर वह जब डाक्टर के पास पहुंचीं तो रिपोर्ट में महिला के स्थान पर पुरुष उम्र 64 के स्थान पर 26 वर्ष और डॉक्टर का नाम अनिल राठी के स्थान पर डॉ. अनुराग सिंघल लिखा था।
डॉक्टर संजय जैन ने एक्सरे रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया
इस वजह से आर्थोपेडिक डॉक्टर संजय जैन ने एक्सरे रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। महिला का 21 अप्रैल 2018 को आपरेशन होना था, जब रिपोर्ट लेकर अगले दिन महिला के पति क्लिनिक पहुंचे तो डाक्टर ने बात करने से मना कर दिया। महिला ने इसे सेवा में कमी का मामला बताया।इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और सदस्य शैलजा सचान ने सेवा में कमी के मामले में अजंता हार्ट केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की डा. अंजू गर्ग पर 20 हजार रुपये और दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।